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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट | Tax benefit of buying Electric Vehicle

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट

इस आर्टिकल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट क्यों मिलेगा ?, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट पाने की शर्ते, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट किसे मिलेगा ?, तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट कितने रुपये का तक मिलेगा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।

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देश में पेट्रोल-डीजल के वाहनों से पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पढ़ रहा है। पेट्रोल-डीजल के वाहनों से प्रदुषण काफी बढ़ रहा है। इसलिए वर्तमान समय में पर्यावरण को बचाने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

देश में पेट्रोल-डीजल से होनेवाले प्रदुषण की मात्रा को कम करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से स्कीम, सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्रदान की गयी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहता है तो सरकार के द्वारा Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट जिससे टैक्स भी बचा सकते है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सेमिनार के माध्यम से लोगो में जनजागृति लायी जा रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में पेट्रोल-डीजल से होनेवाले प्रदुषण की मात्रा को कम करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके लोग पर्यावरण के साथ-साथ अपने टैक्स को भी बचा सकते है। क्योकि सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उस लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का SECTION 80 EEB के अंतर्गत टैक्स में छूट दिया जा रहा है। तो आईये हम इस आर्टिकल में जानते है कि टैक्स में छूट क्यों मिलेगा ?, टैक्स में छूट पाने की शर्ते क्या है ?, टैक्स में छूट किसे मिलेगा ?, टैक्स में छूट कितने रुपये तक मिलेगा ?

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट क्यों मिलेगा ? (How to Benefit in Tax ?)

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बजट में ऐलान करते हुए कहा था की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहको को नए Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिया जाने वाले लोन के ब्याज पर 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स में छूट मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहको को टैक्स में छूट देने की लिए Section 80 EEB को अमल मे लाया गया है।

Section 80 EEB यह F.Y. 2019-20 से यानी A.Y. 2020-21 से लागू किया गया है मतलब कि 1 अप्रैल 2019 के बाद ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट का फायदा उठा सकते है। Section 80 EEB को Income Tax Act ,1961 में Eco-Friendly Section भी कहा जाता है।

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट पाने की शर्ते ( Condition for Benefits of Tax )

  • टैक्स में छूट पाने की पहली शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन ले रहे है वो लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिया होना चाहिए।
  • Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जो लोन ले रहे है उसके ब्याज का टैक्स में छूट का फायदा केवल व्यक्ति को मिलेगा मतलब कि अन्य करदाता जैसे कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF), कंपनी ,पार्टनरशिप फर्म , AOP ( एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स ), LLP तथा अन्य करदाता को टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
  • जो लोन लिया है वह सिर्फ व सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के उद्देश्य से लिया होना चाहिए तभी टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा।
  • Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन किसी बैंक तथा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से ही लिया लिया होना चाहिए तभी टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा।
  • टैक्स में छूट पाने की अंतिम शर्त यह है कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन करवाते है तब हमारे पास अन्य इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि Section 80 EEB के अंतर्गत टैक्स में छूट का फायदा इलेक्ट्रिक वाहन के सिर्फ पहली बार खरीदने पर ही प्राप्त होगा।

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट किसे मिलेगा ? ( Whose made Benefit of Tax ? )

Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिया जाने वाला लोन के ब्याज का टैक्स में छूट का फायदा केवल व्यक्ति को मिलेगा मतलब कि अन्य करदाता जैसे कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF), कंपनी ,पार्टनरशिप फर्म , AOP ( एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स ), LLP तथा अन्य करदाता को टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट कितने रुपये तक मिलेगा ? ( How Many amount deduct in Tax ? )

Section 80 EEB के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए लिया जाने वाला लोन का कुल ब्याज तथा 1.50 लाख रुपये दोनों में से जो कम होगा उतने रूपए का टैक्स में छूट मिलेगा। अगर लोन का ब्याज 1.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो 1.50 लाख जितना ब्याज का टैक्स में छूट मिल जायेगा।

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FAQ :

(1) इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिया जानेवाला लोन पर कितने रुपये तक ब्याज का छूट टैक्स में मिलेगा ?

1.50 लाख रुपये

(2) यह टैक्स में छूट का फायदा कब से मिलना शुरू होगा ?

1 अप्रैल 2019

(3) टैक्स में छूट का फायदा किसे मिलेगा ?

सिर्फ किसी व्यक्ति को टैक्स का फायदा मिलेगा।

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